रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने उनकी कार्यशैली को व्यवस्थित करने और उनकी बेहतरी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य घोषणाएँ:
साप्ताहिक अवकाश: सभी सफाई कर्मियों को रोटेशन के आधार पर सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी।
8 घंटे की कार्यावधि: अब सफाई कर्मियों को अधिकतम 8 घंटे ही काम करना होगा।
सवैतनिक आकस्मिक अवकाश: हर महीने एक दिन की छुट्टी वेतन सहित मिलेगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा:
हर महीने हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा।
हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट, थायरॉइड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई जांचें कराई जाएंगी।
श्रम विभाग में पंजीयन: सभी सफाई कर्मियों को श्रम विभाग में पंजीकृत किया जाएगा, जिससे उन्हें बीमा, चिकित्सा सुविधाएँ और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अन्य सुविधाएँ:
हर साल वर्दी, रेनकोट, दस्ताने, जूते और मास्क दिए जाएंगे।
काम के दौरान अन्य किसी तरह का कार्य नहीं सौंपा जाएगा।
डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन की सुविधा बनी रहेगी।
सख्त निर्देश, उल्लंघन पर कार्रवाई
राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इन नए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी निकाय ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
सरकार का मकसद – सफाई कर्मियों को बेहतर कार्य
छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि ये सुधार सफाई कर्मियों की सेहत और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।
“मिशन क्लीन सिटी” के तहत यह कदम सफाई कर्मियों के हक में एक बड़ा सुधार है। इससे उनकी सेहत, कार्य संतुलन और जीवनस्तर में बड़ा बदलाव आएगा।
