रायपुर, 1 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और आम जनता को राहत देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं।
ई-वे बिल की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ी
छत्तीसगढ़ में अब ₹1 लाख तक के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। पहले यह सीमा ₹50,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके व्यापार संचालन में सुगमता आएगी। इस निर्णय से राज्य में ई-वे बिल जनरेट करने वाले 26% व्यापारियों को राहत मिलेगी और ई-वे बिल जनरेशन में 54% की कमी आएगी, जिससे अनुपालन व्यय में भी कमी आएगी।
हालांकि, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, प्लायवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील और कोयला जैसी कुछ विशेष वस्तुओं पर यह छूट लागू नहीं होगी।
पेट्रोल पर वैट में ₹1 प्रति लीटर की कटौती
राज्य सरकार ने पेट्रोल पर वैट में ₹1 प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। इसका सीधा लाभ मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग दुपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं, जो मुख्य रूप से पेट्रोल पर निर्भर हैं। यह निर्णय उनकी रोजमर्रा की लागत को कम करने में सहायक होगा।
आर्थिक विकास को मिलेगी गति
छत्तीसगढ़ सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए निरंतर ऐसे निर्णय ले रही है जो व्यापारियों और आम जनता के लिए फायदेमंद हों। व्यापारी वर्ग को सहूलियत और जनता को राहत देने के ये फैसले राज्य के आर्थिक विकास को गति देंगे और जीवन यापन को अधिक सुगम बनाएंगे।
