केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाख़िल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। अब करदाता बिना किसी लेट फीस के 15 सितंबर तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यह फ़ैसला करदाताओं की सुविधा और आवश्यक व्यवस्थाओं को देखते हुए लिया है।
सरकार के इस कदम से लाखों करदाताओं को राहत मिली है, जो समय पर अपना रिटर्न दाख़िल नहीं कर पा रहे थे। वित्त मंत्रालय ने करदाताओं से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर लें।







