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जबलपुर। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शासकीय विवेकानंद स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर के प्रोफेसर सतीश दुबे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश संभागायुक्त अभय वर्मा के निर्देश पर जारी किया गया।
बताया जाता है कि प्रोफेसर दुबे ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरनेट मीडिया पर उम्मीदवार विशेष के पक्ष में प्रचार-प्रसार किया था। कई पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए थे। जो लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
साथ ही उन्होंने निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरती। प्रोफेसर दुबे का यह कृत्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में पाया गया।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने, निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में प्रोफेसर दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कलेक्टर कार्यालय में संलग्न कर दिया गया है।







