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July 24, 2025 8:12 am

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शादी का झांसा देकर बालिका को भगा ले जा दुष्कर्म करने का आरोपित गिरफ्तार

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अंबिकापुर : शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला फुसला भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोप पर दरिमा पुलिस ने संजय मिंज नामक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पीड़िता को आरोपित के कब्जे से बरामद किया गया है।

पुलिस ने बताया कि बीते एक मई 2024 को नाबालिग घरवालों को बताएं बिना निकल गई थी। घर वालों ने उसकी काफी खोजबीन की। कहीं भी उसका पता नहीं चल सका। बीते 10 मई 2024 को नाबालिग के लापता हो जाने की शिकायत पुलिस से की गई थी। बालिका संबंधी अपराध को देखते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू की। लापता बालिका के स्वजन से भी पूछताछ पर संदेही के रूप में संजय मिंज का नाम सामने आया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। उसके कब्जे से बालिका को बरामद किया गया। बालिका से घटना के संबंध में जानकारी ली गई तो उसने शादी का झांसा देकर आरोपित द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने की जानकारी दी। आरोपित द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी भी पीड़िता के बयान से सामने आया। पुलिस ने आरोपित को धारा 363, 366, 376(2)(ढ) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी दरिमा उप निरीक्षक सेतराम गहीर,सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राम, आरक्षक संजय केरकेट्टा, जगेश्वर बघेल शामिल रहे।

युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर : कोतवाली इलाके के एक गांव की 20 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और फिर शादी से इंकार करने के मामले में पुलिस ने आरोपित ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आरोपित समसु जमा उर्फ राजू पिता स्वर्गीय मकबूल खान 43 वर्ष मूलतः उत्तरप्रदेश के बभनी जिलान्तर्गत बरवा टोला गांव का रहने वाला था। वह डिगमा भगवानपुर में किराए के मकान में रहकर चालक का काम करता था। दिसंबर माह में मोबाइल पर उसकी पहचान पीड़ित युवती से हुई और बातचीत होने लगी। उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर पीड़ित युवती से दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे अपने साथ किराए के मकान में ले आया और करीब डेढ़ दो माह उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद शादी से इंकार करते हुए साथ मारपीट की। रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण की डायरी कोतवाली थाना भेज दी। इस पर पुलिस ने आरोपित समसु रजा को धारा 376 (2)( ढ) के तहत गिरफ्तार कर सुरजपुर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

Anash Raza
Author: Anash Raza

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