रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में संचालनालय ने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी पत्र में कहा गया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के तीन माह या उससे अधिक अवधि से अनुपस्थित हैं, उनकी सूची अनिवार्य रूप से दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रारूप में भेजना अनिवार्य होगा।
सूत्रों के मुताबिक, संचालनालय के इस सख्त कदम के पीछे लगातार बढ़ती अनुपस्थिति और कार्य में आ रही बाधाओं को लेकर मिल रही शिकायतें हैं। अब अनुपस्थित पाए जाने वालों के खिलाफ आगे कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस दिशा में पहली बार इतने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिससे विभागीय अनुशासन बनाए रखने की मंशा भी साफ दिखाई दे रही है।
