**अब एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण संभव, MSME और स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा फायदा**
रायपुर, 24 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में क्रांतिकारी संशोधन करते हुए उद्योगों और व्यापार को नई उड़ान देने की ऐतिहासिक घोषणा की है। इन संशोधनों से अब एक ही भूखंड पर उद्योग दोगुना निर्माण कर सकेंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को बड़ी मजबूती मिलेगी।
दोगुना एफएआर: कम ज़मीन, ज़्यादा निर्माण
फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब उद्योग एक ही भूखंड पर दोगुनी संरचना बना सकते हैं। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक कार्यस्थल उपलब्ध होगा।
औद्योगिक भूखंडों पर 70% ग्राउंड कवरेज
औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज की सीमा 60% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है ताकि ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
व्यावसायिक भवनों के लिए FAR 5.0 से 7.0 तक
नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक भूखंडों पर 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल और 100 मीटर चौड़ी सड़क से युक्त भूखंडों पर FAR को 5.0 निर्धारित किया गया है। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) ज़ोन में आते हैं, तो अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति दी जाएगी, यानी कुल FAR 7.0 तक बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण: निवेश और नवाचार को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि, “छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए यह एक नई सुबह है। इन संशोधनों से राज्य में अत्याधुनिक औद्योगिक ढांचे का विकास होगा, निवेशकों को सुविधा मिलेगी, और युवाओं के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।”
नीति में नवाचार, भविष्य की तैयारी
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार की गई यह उद्योग हितैषी नीति “Ease of Doing Business” को मजबूती देने के साथ-साथ राज्य को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
