छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को दी बड़ी सौगात
रायपुर, 26 अप्रैल 2025।
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। अब निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां और सेवाएं तय समय-सीमा में प्रदान की जाएंगी। साथ ही कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित किया गया है। इससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और निवेशकों का भरोसा और अधिक मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा —
> “छत्तीसगढ़ को देश में निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल राज्य बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के विशाल अवसर भी सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।”
निवेशकों के लिए तय की गई सेवाओं की समय-सीमा
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति — 60 दिन
बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति — 60 दिन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वीकृति — 30 दिन
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति — 30 दिन
नदी या सार्वजनिक जलाशयों से जल दोहन अनुमति — 300 दिन
जल आपूर्ति एजेंसी से जल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र — 90 दिन
भवन निर्माण से संबंधित सेवाएं (अधिकतम 45 दिन में):
भवन योजना स्वीकृति
परिवर्तन या पुनरीक्षण अनुमति
ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण अनुमति
प्लिंथ स्तर स्वीकृति
अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र
अन्य सेवाओं के लिए समय-सीमा:
लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना, पंजीकरण, नवीनीकरण व निरीक्षण — 45 दिन
स्टार्टअप इकाइयों का पंजीकरण — 45 दिन
निवेशकों के प्रश्नों का प्रत्युत्तर — 7 दिन
शिकायतों का निराकरण — 15 दिन
सेवा क्षेत्र इकाइयों के प्रश्नों व शिकायतों का समाधान — क्रमशः 7 व 15 दिन
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निपटारा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक तेज़ी से उभरेगा।
गौरतलब है कि पहले जो सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में नहीं थीं, उन्हें अब अधिसूचित कर दिया गया है। यह आदेश राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन का यह कदम औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
