अम्बिकापुर, 6 जून 2025: छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में अम्बिकापुर कार्यालय के सहायक ग्रेड-2 श्री बृज किशोर तिवारी को गंभीर लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सरगुजा द्वारा की गई है।
शासन द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु 4 जून 2025 को जिला स्तर पर अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई थी, जिसे संचालनालय को प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में पाया गया कि कार्यालयीन स्तर पर प्रभारी लिपिक श्री तिवारी द्वारा विद्यालयवार–विषयवार रिक्त पदों की सूची अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण ढंग से तैयार की गई थी, जिसके कारण कई शालाओं के विषयवार अतिशेष व्याख्याता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए। कई शालाओं में व्याख्याता पद रिक्त होने के बावजूद उन्हें सूची में दिखाया ही नहीं गया।
इस लापरवाही से न केवल युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई बल्कि संचालनालय को भेजी गई सूची की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। इस गंभीर प्रशासनिक त्रुटि को ध्यान में रखते हुए विभाग ने तत्काल जिला स्तर पर तैयार की गई विषयवार–विषयवार रिक्त पदों की सूची और अतिशेष व्याख्याताओं की सूची को निरस्त कर दिया है।
इसके साथ ही, श्री बृज किशोर तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के अंतर्गत कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता का दोषी ठहराते हुए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री तिवारी को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर से संबद्ध किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अब पुनः पूर्ण तथ्यों के आधार पर संशोधित सूची संचालनालय को भेजी जाएगी।
