रायपुर, 06 जून 2025। बस्तर जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कमिश्नर बस्तर संभाग डॉ. डोमन सिंह के अनुमोदन पर प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा की गई है।
आदेश के अनुसार, श्री भारद्वाज ने विकासखंड जगदलपुर से जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में कई स्तरों पर त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी दी। उदाहरण के तौर पर नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ तथा वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ दिखाया गया। इसी प्रकार विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिन्दी माध्यम), सेजेस, जगदलपुर की संवर्ग संबंधी जानकारियों में भी गलत विवरण शामिल था, जिसमें ई संवर्ग की शालाओं को टी एवं ई दोनों संवर्ग में रिक्त पद सहित दर्शाया गया था।
इसके अतिरिक्त वरिष्ठता निर्धारण, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी में भी विसंगतियाँ पाई गईं। इस कार्यप्रणाली को राज्य शासन के निर्देशों के विपरीत माना गया है और इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 का उल्लंघन माना गया है।
इन गंभीर लापरवाहियों के आधार पर मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
