

-कर्मचारी अधिकारी स्थानांतरित संगठन के प्रांत अध्यक्ष व शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन छ ग शिक्षक कांग्रेस के संभाग रायपुर प्रतिनिधि लालबहादुर साहू ने त्रुटिपूर्ण तरीके से युक्तियुक्तरण करने से प्रभावित शिक्षकों के अभ्यावेदन निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग (जेडी) 7 जुलाई 2025 व शिक्षा विभाग 8 जुलाई 2025 को जारी आदेश का स्वागत किया है जिसमें राज्य व संभाग स्तर पर त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों का 15 दिवस के भीतर समस्याओं का निराकरण करने का जिक्र किया है।
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की कमियों को देखते और शहरी क्षेत्र में अधिक होने के कारण ग्रामीण व सुदूर अंचल क्षेत्र में छात्रों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं होने के कारण पढ़ाई प्रभावित थी व सत्र शुरू होते ही बार-बार तालाबंदी की स्थिति निर्मित होती थी जिस समस्या से निजात पाने शिक्षकों का बड़े पैमाने पर युक्तियुक्तकरण किया गया लेकिन जिले में 1 ही विषय के 2 या उससे अधिक विषय विशेषज्ञ शिक्षक को हटाने व अन्य संस्था में भेजने बीईओ व डीईओ कार्यालय के अधिकारी द्वारा अलग-अलग जिले में अलग अलग मापदंड अपनाए गए कई जगह दर्ज संख्या तो कई जगह 1 विषय व्याख्याता का 4 कालखंड नियम बताकर हटाया गया व दर्ज संख्या कम होने 9वी से 12वी 4 कालखंड को 4 से ज्यादा बताकर युक्ति युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों को बचाने तरीके भी अपनाये गये व 1 ही विषय के 2 शिक्षक रखे गये जबकि 1 ही विषय का 2 शिक्षक होने पर प्रत्येक का 4 ,4 कालखंड अर्थात 8 कालखंड हायर सेकेंडरी स्कूल में होता ही नहीं है जो सही मानक नहीं है क्योंकि हाई स्कूल में वंही- हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत , विज्ञान (बायो),सामाजिक विज्ञान -(भूगोल/अर्थशास्त्र /राजनीति/इतिहास) , गणित (गणित- पी.जी.) व्याख्याता का 9वी 10वी का सिर्फ 2 ही कालखंड होता है व शिक्षको की नियुक्ति ,पदोन्नति भी गुणवत्ता हेतु विषयवार होता है ।
युक्तियुक्तकरण में माध्यमिक शाला शिक्षकों की भी वही स्थिति है कई जगह तो अन्य विषय के शिक्षक को अन्य विषय के लिए अतिशेष मानकर व कनिष्ठ को छोड़कर वरिष्ठ शिक्षको का युक्तियुक्तकरण किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है इस त्रुटिपूर्ण मानक से प्रभावित व परेशान शिक्षको का अभ्यावेदन समिति को प्राप्त हुवा है व शिक्षको को राज्य व संभाग स्तर पर गठित कमेटी से राहत व न्याय की उम्मीद है ।
