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August 1, 2025 5:04 am

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कैबिनेट बैठक में लिए गए बारह अहम निर्णय स्टार्टअप नीति भूमि सुधार और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भी मिली हरी झंडी

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रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े बारह प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक का सबसे अहम निर्णय PanIIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ एक गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन को लेकर लिया गया

 

इस कंपनी के माध्यम से राज्य के आदिवासी वंचित वर्ग की महिलाओं युवाओं और तृतीय लिंग समुदाय को कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ा जाएगा PanIIT के सहयोग से प्रशिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा जिसमें विदेशी भाषाओं का भी समावेश रहेगा ताकि युवाओं को वैश्विक बाज़ार में रोजगार मिल सके

 

इसके लिए राज्य शासन की ओर से आवश्यक भवनों की पहचान कर उन्हें इस संयुक्त उपक्रम को हस्तांतरित किया जाएगा PanIIT देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों IIT के पूर्व छात्रों द्वारा संचालित एक संस्था है जो विभिन्न राज्यों में नवाचार आजीविका और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है

 

कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए

 

राज्य पुलिस सेवा के वर्ष दो हजार पांच से दो हजार नौ बैच तक के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु तीस नए पद सृजित किए गए

 

राज्य के युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी दी गई जिसके तहत एक सौ तकनीकी संस्थानों के पचास हजार छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य है साथ ही पांच सौ प्रोटोटाइप्स और एक सौ पचास स्टार्टअप्स को समर्थन तथा पांच सौ बौद्धिक संपदा अधिकार दाखिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

 

राजधानी क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास हेतु रायपुर दुर्ग भिलाई और अटल नगर को शामिल करते हुए एक पृथक राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित करने की मंजूरी दी गई है जिससे वर्ष दो हजार इकतीस तक इस क्षेत्र में रहने वाले संभावित पचास लाख लोगों के लिए योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा

 

छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में संशोधन को भी हरी झंडी मिली जिससे जियो रेफरेंस नक्शों के माध्यम से भूमि विवादों में कमी आएगी अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी और नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा

 

पुराने वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए मोटरयान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई वहीं पुराने वाहनों के फैंसी नंबर को नए वाहनों में ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई है हालांकि इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा शासकीय वाहनों को इससे छूट दी गई है

 

इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालय अधिनियम कृषि उपज मंडी अधिनियम माल और सेवा कर अधिनियम बकाया कर और जुर्माना निपटान विधेयक तथा पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है

 

राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह रोजगार नवाचार स्वच्छ प्रशासन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

Amit Soni
Author: Amit Soni

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